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बलात्कार के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत, अखिलेश बोले- 'यह तो अच्‍छी बात है'


नई दिल्‍ली: उत्तर प्रदेश के पूर्व काबीना मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके दो साथियों को बलात्कार के मामले में लखनऊ की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी.

पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र ने प्रजापति तथा सह अभियुक्तों विकास वर्मा और अमरेन्द्र सिंह उर्फ मिंटू को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि के बांड पर जमानत दे दी.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रजापति को जमानत मिलने पर कहा, 'यह तो अच्छी बात है. इसमें कोई बुराई हो तो बताओ'. मालूम हो कि वर्ष 2014 में एक महिला से बलात्कार करने और उसकी नाबालिग बेटी से दुराचार की कोशिश के आरोप में प्रजापति तथा छह अन्य अभियुक्तों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय के आदेश पर गत 17 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था.

करीब एक महीने तक पुलिस के हाथ नहीं आए प्रजापति को आखिरकार पिछली 15 मार्च को लखनऊ के आशियाना इलाके से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था. गिरफ्तारी के वक्त प्रजापति ने कहा था कि मामले की सच्‍चाई सामने लाने के लिए उनका तथा कथित पीड़िता मां-बेटी का नारको परीक्षण किया जाना चाहिए.

प्रजापति ने अपनी गिरफ्तार पर रोक लगवाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायालय ने संबंधित अदालत में अर्जी देने की बात कही थी. अवैध खनन के आरोपों से भी घिरे प्रजापति को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले साल सितंबर में मंत्रिमंडल से बर्खास्‍त कर दिया था, लेकिन सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के कहने पर उन्हें दोबारा मंत्री बना दिया गया था. हाल में हुए विधानसभा चुनाव में अमेठी सीट से सपा के प्रत्याशी रहे प्रजापति को पराजय का सामना करना पड़ा था.

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