बिलकिस बानो केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें 11 दोषियों की अर्जी खारिज कर दी गई है। दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी।
आपको बता दें कि 11 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। जानकारी के अनुसार 3 मार्च, 2002 को गोधरा दंगों के बाद कुल 17 लोगों ने बिलकिस के परिवार पर अहमदाबाद के रंधिकपुर में हमला किया था। इस दौरान 8 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 6 लोग फरार थे।
बिलकिस बानो उस समय मात्र 19 साल की थी, और वह 5 माह की गर्भवती थी। उनके साथ गैंगरेप किया गया था। इस घटना में बिलकिस की 3 साल की बेटी और 2 दिन का बच्चे की भी मौत हुई थी।
21 जनवरी, 2008 को मुंबई की कोर्ट ने 11 लोगों को मर्डर और गैंगरेप का आरोपी माना था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट की ओर से सभी को उम्रकैद की सजा दी गई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील की थी।
तीन आरोपियों को मौत की सजा सुनवाने के लिए 2011 में CBI इस केस को लेकर हाई कोर्ट गई थी. इनमें जसवंत नाई, गोविंद नाई और शैलेश भट्ट शामिल थे। बताया जाता था बिलकिस की बहन और मां ने उन्हें रेपिस्ट माना था।
loading...
No comments:
Post a Comment