PAN और Aadhaar को घर बैठे ऑनलाइन लिंक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
1. नागरिकता और आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट "https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/" पर जाएं।
2. "Quick Links" के अंतर्गत "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
3. अब आपको अपने PAN नंबर, Aadhaar नंबर और नाम का पूरा विवरण भरना होगा।
4. उसके बाद, आपको "ओटीपी" को दर्ज करना होगा जो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
5. ओटीपी को दर्ज करने के बाद, "Link Aadhaar" पर क्लिक करें।
6. आपके पूर्व दर्ज किए गए विवरण को सत्यापित करने के बाद, आपका PAN और Aadhaar कार्ड लिंक हो जाएगा।
ध्यान दें कि आपके PAN और Aadhaar कार्ड में दर्ज नाम एक दूसरे से समान होना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि आपका नाम लिंक करने के दौरान सत्यापित नहीं किया जा सकता है, तो आपको निकटतम आयकर विभाग कार्यालय में जाकर लिंक करवाना होगा।
क्या आयकर विभाग की वेबसाइट पर लिंक करने के लिए शुल्क होता है?
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक करने के लिए कोई शुल्क नहीं होता है।
आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in है जहां आप नि:शुल्क लिंक बना सकते हैं।
इस वेबसाइट पर उपलब्ध सारी सूचनाएं और सेवाएं नि:शुल्क उपयोगकर्ताओं के लिए हैं। यहां किसी भी तरह के लिंकिंग फीस या अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है।
आप इस वेबसाइट के लिंक्स अपनी अन्य वेबसाइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं
क्या आयकर विभाग की वेबसाइट पर नए उपयोगकर्ता के लिए अकाउंट बनाना जरूरी है?
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर नए उपयोगकर्ता के लिए अकाउंट बनाना अनिवार्य नहीं है। यह एक नि:शुल्क प्रयोगकर्ता वेबसाइट है।
कुछ सेवाएं जैसे ITR फाइल करना, टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना आदि के लिए आपको अपने पैन नंबर दर्ज करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको किसी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है।
यदि आपको अतिरिक्त सुविधाएं जैसे टैक्स एडवाइस, टैक्स रिफंड स्टेटस ट्रैकिंग, ई-नोटिस प्राप्त करना आदि की आवश्यकता है, तो आप अपना पंजीकृत उपयोगकर्ता अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन नए उपयोगकर्ता के रूप में आप वेबसाइट पर पहुंचने और आम जानकारी देखने के लिए किसी अकाउंट की आवश्यकता नहीं है।
क्या आयकर विभाग की वेबसाइट पर PAN और Aadhaar को लिंक करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा होती है?
हाँ, आयकर विभाग की वेबसाइट पर PAN और Aadhaar को लिंक करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है। जैसा कि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, 30 जून 2023 तक आपको अपने PAN और Aadhaar को लिंक करना होगा।
इस समय सीमा से पहले अपने PAN और Aadhaar को लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होगी। यदि इस समय सीमा से पहले लिंक नहीं किया जाता है, तो आपका PAN नंबर निष्पादित हो सकता है।
क्या आयकर विभाग ने अलग से कोई शुल्क निर्धारित किया है लिंक करने के लिए?
31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करना मुफ्त था और उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच यह 500 रुपये था। हालांकि, अब आपको 100 रुपये का शुल्क देना होगा। 1,000 यदि 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करें
क्या PAN और Aadhaar लिंकिंग के लिए कोई अन्य विकल्प हैं?
हां, PAN और Aadhaar लिंकिंग के अलावा कुछ अन्य विकल्प भी हैं:
1. ऑनलाइन प्रक्रिया: यह सबसे सरल और सुविधाजनक विकल्प है। incometaxindia.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर PAN और Aadhaar लिंक करना एक मिनट में ही हो जाता है।
2. CIT कार्यालय में जाकर लिंकिंग: अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने आयकर आयुक्त (CIT) के कार्यालय में जाकर लिंकिंग कराया जा सकता है। पर यह प्रक्रिया अधिक समय लेगी।
3. पंजीकृत पोस्ट ऑफिस या बैंक: कुछ पंजीकृत पोस्ट ऑफिसें या बैंक भी PAN-Aadhaar लिंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इसके लिए शुल्क लेने का अधिकार आरक्षित है। इसलिए आप सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करना बेहतर मान सकते हैं।
4. सेवा प्रदाता: कुछ निजी सेवा प्रदाता PAN-Aadhaar लिंकिंग की ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इसके लिए शुल्क लेने का अधिकार हो सकता है। फिर भी यह विकल्प बेहतर समझा जा सकता है अगर सरकारी पोर्टल पर किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
क्या आयकर विभाग ने अभी तक अधिसूचना जारी की है कि PAN और Aadhaar लिंकिंग अनिवार्य है?
हां, आयकर विभाग ने PAN और Aadhaar लिंकिंग को अनिवार्य करने के लिए कई अधिसूचनाएं जारी की हैं।
सबसे महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं हैं:
1. 4 जुलाई 2017 को जारी अधिसूचना: इसने PAN कार्ड होल्डरों के लिए Aadhaar पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया और 30 जून 2018 को अंतिम तिथि निर्धारित की।
2. 31 दिसंबर 2018 को जारी अधिसूचना: इसने 30 जून 2018 की तारीख को बढ़ा कर 31 दिसंबर 2018 कर दी।
3. 27 दिसंबर 2018 को जारी आदेश: इसने 31 दिसंबर 2018 को से आगे अनिंवार्य स्कीम को 31 दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया।
4. 31 दिसंबर 2019 के बाद, लिंक नहीं किए गए PAN पर कोई ट्रांसैक्शन नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि PAN और Aadhaar लिंकिंग पर 31 दिसंबर 2019 तक अनिवार्य है।
इस प्रकार, आयकर विभाग ने एक स्पष्ट अनिवार्य अंतिम तिथि स्थापित कर PAN और Aadhaar लिंकिंग को अनिवार्य बना दिया है।
क्या आयकर विभाग ने बताया है कि अगर PAN और Aadhaar लिंक नहीं होते हैं तो क्या होगा?
हाँ, आयकर विभाग ने बताया है कि अगर PAN और Aadhaar लिंक नहीं होते हैं तो आप अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, PAN और Aadhaar का लिंक करना आवश्यक है ताकि आप आयकर रिटर्न भर सकें। यदि आपके PAN और Aadhaar लिंक नहीं होते हैं, तो आप अपना आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे और आयकर विभाग द्वारा नुकसान के लिए आप प्रतिबंधित किए जा सकते हैं।
इसलिए, आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने PAN और Aadhaar को लिंक करना चाहिए ताकि आप आयकर रिटर्न भर सकें और किसी भी प्रकार के नुकसान से बच सकें।
हां, आयकर विभाग ने अपनी अधिसूचनाओं में बताया है कि अगर PAN और Aadhaar लिंक नहीं होता है तो क्या हो सकता है:
• 31 दिसंबर 2019 के बाद अलिंक्ड PAN पर कोई भी ट्रांसैक्शन या कार्रवाई नहीं होगी। इसमें टैक्स रिफंड, नए पैन कार्ड का अनुरोध शामिल है।
• अलिंक्ड PAN पर जारी किए गए पैन कार्ड 31 दिसंबर 2019 के बाद मान्य नहीं रहेंगे।
• अलिंक्ड PAN को 'लिंक अनन्य' मार्क किया जाएगा और इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
• लिंक अनन्य पैन को फिर से प्रयोग करने के लिए व्यक्ति को PAN पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शुल्क भुगतान करना पड़ सकता है।
• आयकर विभाग को लिंक अनन्य पैन की सूची अन्य विभागों के साथ साझा करने का अधिकार होगा। यह टैक्स छूट या सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा।
तो सारांश में, PAN और Aadhaar लिंक न होने से व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए सभी करदाताओं को 31 दिसंबर 2019 तक अपना लिंकेज करा लेना चाहिए।
क्या मैं अपने Aadhaar को अपने PAN से ऑफलाइन भी लिंक कर सकता हूं?
हाँ, आप अपने Aadhaar को अपने PAN से ऑफलाइन भी लिंक कर सकते हैं। आप निकटतम आयकर विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं और अपने Aadhaar को अपने PAN से लिंक करवा सकते हैं।
इसके लिए, आपको आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट "https://www.incometaxindia.gov.in/" पर जाकर "Offline Aadhaar PAN Linking" फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम आयकर विभाग कार्यालय में जमा करें।
ध्यान दें कि ऑफलाइन प्रक्रिया में आपको कुछ दिनों का समय लग सकता है। इसलिए, यदि आपको तत्काल आवश्यकता है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करना उचित होगा।
क्या आप मुझे ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बता सकते हैं?
जी हाँ, निम्नलिखित दस्तावेजों को आपको ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए जमा करने की आवश्यकता होगी:
1. आधार कार्ड की प्रति
2. पैन कार्ड की प्रति
3. आवेदन पत्र (जो आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है)
4. कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट या पासबुक
5. कॉपी ऑफ आधार कार्ड से लिंक किए गए बैंक खाते की प्रति
6. फोटो कॉपी के साथ स्वाक्षरित स्वयं के फार्म की प्रति
आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं और आप उन्हें निकटतम आयकर विभाग कार्यालय में जमा करते समय साथ ले जाते हैं।
क्या अगर व्यक्ति के पास अभी तक Aadhaar नहीं है तो क्या करना होगा?
अगर आपके पास अभी तक Aadhaar नहीं है, तो पहले Aadhaar प्राप्त कराना होगा। Aadhaar का आवेदन ऑनलाइन या UIDAI के सुविधा केंद्रों पर किया जा सकता है।
Aadhaar प्राप्त होने के बाद आप PAN और Aadhaar लिंकेज के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आप फिर से आयकर विभाग के पोर्टल incometaxindia.gov.in पर जा सकते हैं।
कुछ अन्य बिन्दु ध्यान में रखें:
• Aadhaar प्राप्त करने में औसतन 90-120 दिन लगते हैं। इसलिए जल्द से जल्द Aadhaar आवेदन करें।
• 31 दिसंबर 2019 की अंतिम तिथि से पहले ही Aadhaar आवेदन देना चाहिए ताकि इसे प्राप्त कर PAN लिंकेज कराया जा सके।
• Aadhaar आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगी जा सकती है जिसके लिए शुल्क लेने का अधिकार हो सकता है।
• Aadhaar प्राप्त होने के बाद तुरंत आयकर विभाग के पोर्टल पर अपना PAN-Aadhaar लिंक कराना चाहिए।
• 31 दिसंबर 2019 के बाद Aadhaar के बिना नए PAN नहीं जारी किए जाएंगे।
इस प्रकार, Aadhaar प्राप्त करना और तुरंत अपना PAN-Aadhaar लिंकेज कराना आयकर विभाग की निर्देशों का पालन करना है। इसकी अनदेखी करने से बचना चाहिए।
अगर मेरा आधार पैन से लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा?
जब पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है, तो 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है । जब पैन निष्क्रिय हो जाता है तो करदाता अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकते हैं, टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकते हैं या वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बैंक खाता खोलना, या डीमैट खाता खोलना, क्रेडिट/डेबिट कार्ड प्राप्त करना आदि।
मुझे पैन को आधार से क्यों लिंक करना चाहिए?
पैन-आधार लिंक तिथि विस्तार: पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करने के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड 1 जुलाई के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। यह कर चोरी से बचने और कर भुगतान प्रणाली को सहज बनाने के लिए किया जा रहा है।
मैं अपने आधार कार्ड को बिना भुगतान के पैन से कैसे लिंक कर सकता हूं?
वैकल्पिक रूप से, आप आधार पैन लिंक अनुरोध (प्री-लॉगिन) जमा कर सकते हैं: चरण 2 (ए): ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक के तहत लिंक आधार पर क्लिक करें। चरण 2 (बी): पैन और आधार दर्ज करें और वैलिडेट पर क्लिक करें। चरण 2 (सी): आवश्यक अनिवार्य विवरण दर्ज करें और लिंक आधार पर क्लिक करें।
पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा लिंक कराने की लास्ट डेट क्या है?
Aadhaar-PAN Link Last Date Extension Latest News 2023: अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, जोकि बिल्कुल सिर पर आ चुकी है. 31 मार्च, 2023 से पहले अगर आप अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा
आधार और पैन को लिंक करने में कितना समय लगता है?
पैन और आधार को लिंक करने में 6-7 दिन तक का समय लगता है। एक बार जब आप आयकर पोर्टल पर जाकर लिंकिंग प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो लिंकिंग स्थिति की जांच करने के लिए कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें।